आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें -
1. राज्य आरक्षी सेवा के उप अधीक्षक पुलिस के पदों के आवेदकों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा-
(अ) - आयु सीमा - छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दि. 23.4.2003 एवं छ.ग.शासन गृह विभाग के ज्ञाप. क्रमांक एफ-2-67/रापुसे/गृह/दो/2007 रायपुर, दिनांक 31.07.2007 के अनुसार उप अधीक्षक पुलिस हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। पुलिस विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार आयु सीमा लागू होगी।
(आ) - (एक) आयु सीमा में छूटें:-
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदक के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
2. कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
3. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
4. कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण : शब्द ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।
5. स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला आवेदकों की उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह छूट आयु सीमा संबंधी अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी।
7. विधवा-परित्यकता अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
8. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
9. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
10.राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
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Wednesday, October 29, 2008
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