Important Dates:

भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 03/11/2008
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 01/02/2009

Wednesday, October 29, 2008

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर :राज्य सेवा परीक्षा-2008

  • छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद पश्चात परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम - 1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2009 को आयोजित की जाने वाली “प्रारंभिक परीक्षा” के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

    · अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिए आरक्षित है।
    · छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं।
    · छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के हैं वे आवेदन पत्र में अपना वर्ग अंकित करें।
    · जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित उम्मीदवार के साथ विचारित किये जायेंगे।
    · आवेदन पत्र में अपना वर्ग अंकित करने के पश्चात आवेदक द्वारा अपने वर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाऐगा।

    न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :
  • उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।
  • उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हो/बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे समस्त उम्मीदवारों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा- उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर ऐसा आवेदन निरस्त किया जायेगा।
  • ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि :
आवेदकों के राज्य सेवा परीक्षा 2008 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01 जनवरी 2009 के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव आवेदक, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।

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